
पेंड्रा थाना क्षेत्र के मटियाडांड़ गांव में 18 फरवरी 2025 को एक युवक, सोनू चौधरी, अपने परिचित के घर आया। रात में खाना खाने के बाद जब सब सो गए, तो सोनू चौधरी (28 वर्ष) एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ सोया। आरोप है कि रात में सोनू ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। बच्चे ने रोते हुए अपने परिवार को बताया, जिसके बाद उन्होंने 112 पर फोन करके पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने सोनू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना के 132 दिन बाद अदालत का फैसला आया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी सोनू चौधरी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 3-क सहपठित धारा 4-2 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने मामले की पैरवी की। वहीं, पीड़ित को उचित मुआवजा देने के लिए सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर को सिफारिश की गई है।
